अगर आपके पास भी वाहन हैं तो आप बेहद सावधान हो जाएं। मोटरसाइकिल, एक्टिवा, कार जिन लोगों के लिए पास है उनके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। दरअसल आपका 25000 रुपए का चालान, 3 साल की जेल और आपके वाहन का पंजीकरण रद्द और नाबालिग पर किशोर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपका वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस नाबालिक को पकड़ लेती है तो यह कार्रवाई आपके वाहन ना चलाने पर भी आपके ऊपर ज्यादा की जाएगी।
हमने कई बार देखते है कि नाबालिग बच्चा घर में बड़ो की स्कूटी, मोटरसाइकिल लेकर चलाने निकल जाता है। घर के बड़े उसे ऐसा करने से कई बार नहीं रोकते है। ऐसा ना करना आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। इससे बच्चे और सड़क पर चलने वाले लोगों को आप जोखिम में डाल रहे है। कोई बड़ा नुकसान हो उससे पहले ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें।
दिल्ली में रोज कट रहे हजारों रुपए के चालान
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस काफी बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद है और बड़ी संख्या में नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने को लेकर, पीछे की सीट पर बेल्ट ना लगाने, नाबालिक ड्राइविंग और सबसे ज्यादा गलत दिशा में वाहन चलाने को लेकर चालान काटे है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 332 नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने को लेकर 41 चालान, पीछे की सीट पर बेल्ट ना लगाने पर 60 का चालान, नाबालिक ड्राइविंग को लेकर 01 चालान और सबसे ज्यादा गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 230 लोगों के चालान काटे है।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।