गोरखनाथ मंदिर हमला : मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में 14 दिन की जेल, अब लखनऊ में होगी पेशी

गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा पर अब यूएपीए के तहत केस चलाया जाएगा। एटीएस ने उसे आतंकी संगठन का सदस्‍य बताया है। एटीएस के मुताबिक मुर्तजा सीधे तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यही नहीं वह आतंकी संगठनों के लिए फंड भी जुटा रहा था। यूपी एटीएस द्वारा गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूएपीए एक्‍ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ। मुर्तजा पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूपीपीए) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें आतंकवादी कृत्‍य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्‍य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं।

up adg says gorakhnath temple attack was terrorist | आतंकी था गोरखनाथ मंदिर  पर हमला-एडीजी | Patrika News

शनिवार को मुर्तजा की रिमांड खत्‍म होने से पहले एटीएस ने उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। अब मुर्तजा पर मुकदमा लखनऊ स्थित यूएपीए कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वह आज गोरखपुर जेल में रहेगा। कोर्ट का आदेश लेने के बाद एटीएस उसे लखनऊ ले जाएगी। बताया जा रहा है कि मुर्तजा के मामल की जांच अब यूपीएटीएस के साथ-साथ एनआईए भी करेगी क्‍योंकि मुर्तजा के तार सिर्फ उत्‍तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई अन्‍य इलाकों और विदेशों से भी जुड़ रहे हैं।

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जानकारी के मुताबिक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। गोरखनाथ थाने में उसे खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही चार अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस रिमांड मांगी थी जिसके बाद पुलिस को पूछताछ के लिए 11 अप्रैल तक मुर्तजा की रिमांड मिली थी। इस बीच पांच अप्रैल से एटीएस को केस ट्रांसफर हो गया और मुर्तजा एटीएस की कस्टडी में रहा। 11 अप्रैल को एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया साथ ही रिमांड और बढ़ाने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने पांच दिन के लिए रिमांड और बढ़ा दी इसी के साथ एटीएस को मुर्तजा की रिमांड 16 अप्रैल तक मिल गई थी।

Khursheed Khan Raju

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