हरियाणा में 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली फरवरी से स्कूल खोलने का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अपने माता-पिता से लिखित में अनुमति लेकर आनी होगी। अनुमति के बाद ही 10वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे।
जिन्हें कोरोना रोधी वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, उन्हें ही स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कक्षा पहली से 9वीं तक के लिए पहले वाले आदेश ही लागू रहेंगे। बच्चे स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रहेगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहेगा उसके लिए उसे ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। पिछले साल जारी की गई एसओपी के अनुसार ही स्कूलों का संचालन होगा।
स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे विद्यार्थी
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों स्पष्ट लिखा गया है कि स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी न ही किसी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा। पूरी व्यवस्था माता पिता की सहमति पर ही निर्भर होगी। स्कूलों के अंदर अध्यापकों व स्कूल संचालक को कोरोना नियमों का पालन कराना होगा।