दिसंबर का महीना बस समाप्त ही होने वाला है। अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। इन 5 दिनों में कई जरूरी काम ऐसे भी हैं, जिन्हें आपको हर हाल में पूरा करना ही होगा । अगर निश्चित तारीख के पहले आपने इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट (EPF Account e nomination) में ई-नॉमिनी दर्ज करने से लेकर आईटीआर फाइल (ITR Filing Last Date) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इसी तरह कुछ अन्य जरूरी कार्य भी हैं जिसे आपको हर हाल में 31 दिसंबर से पहले पूरा करना है। हम आपको ऐसे ही काम आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस महीने करने हैं। यहां 5 प्रमुख वित्तीय कार्यों की सूची दी गई है जिन्हें आपको दिसंबर 2021 के अंत से पहले पूरा करना होगा…
1 .वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR return) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। बता दें कि सरकार ने सितंबर में आईटी पोर्टल में कोरोनावायरस महामारी और तकनीकी गड़बड़ियों के बीच वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी थी। अब समय रहते आईटीआर फाइल करना होगा वरना पेनल्टी देनी होगी।
2. जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Certificate) जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 है। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 की पिछली समय सीमा से बढ़ाकर 31 दिसंबर की है। ऐसे में पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना महत्वपूर्ण है।
3. अपने डीमैट, ट्रेडिंग खातों को केवाईसी के अनुरूप प्राप्त करने की समय सीमा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारक को जिन KYC एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना आवश्यक है, उनकी डिटेल्स इस तरह है-
नाम
पता
PAN
वैध मोबाइल नंबर
वैध ईमेल आईडी
आय सीमा
4 . आधार को UAN से जोड़ने की अंतिम तारीख
अगर आप निजी सेक्टर में काम करते हैं और EPFO सब्सक्राइबर्स हैं तो ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण, श्रम मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य आधार लिंकिंग में चार महीने की देरी 31 दिसंबर, 2021 तक कर दी है। बता दें कि EPFO के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है.सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था। इसके तहत सभी मेंबर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। इसलिए आपके लिए ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना और यूएएन को आधार वेरिफाइड करना आवश्यक है।