पति के साथ जेठ-जेठानी को हुई 9-9 साल की सजा
सभी पर लगा सवा लाख रुपये का जुर्माना
29 नवंबर 2002 में गुड्डा ने की थी आत्महत्या
प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर गुड्डा ने की थी आत्महत्या
अब जाकर आरोपियों को मिली सजा
अमेठी के पूरे भरेथा की रहने वाली थी गुड्डा
सुल्तानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां एक विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपित पति, जेठ-जेठानी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज कल्पराज सिंह ने दोषी ठहराते हुए नौ-नौ साल की सजा सुनाई है… साथ ही सभी पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है… वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सुरत में सभी को चौदह महिने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा… दरअसल अमेठी जिले के पूरे भरेथा की रहने वाली पुष्पा देवी उर्फ गुड्डा की राजीव कुमार तिवारी के साथ शादी हुई थी… आरोप है कि राजीव कोई काम नहीं करता था वो गांव में घूमता-फिरता था… वहीं इसका विरोध करने पर आरोपी अपनी पत्नी को मारता पीटता था… और इसमें आरोपी का भाई बबलू और उसकी पत्नी सुशीला सहयोग किया करती थी… इसी प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर गुड्डा ने 29 नवंबर 2002 को आत्महत्या कर ली… और अब जाकर इन तीनो आरोपियों को सजा सुनाई गई है.