मुख्तार अंसारी के करीबियों की दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क के आदेश

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जिले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के करीबियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मुख्तार अंसारी के दो सहयोगियों के लगभग 2 करोड़ 13 लाख की संपत्तियों को डीएम अमित सिंह बंसल  (DM Mau Amit Singh Bansal)  ने गैंगस्टर एक्ट 14-(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दे दिया है. इसके अतिरिक्त एक शराब माफिया के लगभग 66 लाख की संपत्ति जप्त करने के भी आदेश हुए हैं.

प्रशासन के कड़े रुख ने मुख्तार अंसारी गिरोह की नींद हराम कर रखी है. प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ चला रहे अपने मुहिम को और तेज करते हुए शनिवार को देर शाम मुख्तार गिरोह के दो करीबियों के लगभग दो करोड़ तेरा लाख की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया. जिला अधिकारी मऊ ने गैंगस्टर एक्ट 14-1 के तहत यह आदेश दिया है.

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बीते शनिवार शाम को प्रशासन ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी गिरोह के दो सहयोगियों पर अपना चाबुक चलाया और 2 करोड़ 13 लाख की संपत्ति जब करने का आदेश दे दिया. जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

इन लोगों पर हुई कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त होकर धर्नाजन से सम्पत्ति क्रय करने के तीन प्रकरणों में उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. प्रथम प्रकरण में आरोपी विनोद यादव पुत्र अम्बिका यादव, निवासी-दौलसेपुर थाना-रानीपुर की वाहन संख्या यूपी-54 वाई 2602 स्वराज ट्रैक्टर व एक अदद मोटर साईकिल रायल इन्फील्ड यूपी- 54 जेड 6669 व अपनी पत्नी के नाम से मौजा दौलसेपुर में आराजी संख्या 433 में 203 एयर व आस. 586 में 227 एयर कुल दो गाटा में 430 एयर भूमि जिन सबका कुल अनुमानित मूल्य 66.10 लाख रूपये है.

दूसरे प्रकरण में अभियुक्त सुरेश सिंह पुत्र स्व लल्लन सिंह निवासी-पकड़ी थाना-घोसी हालमुकाम भीटी थाना-कोतवाली नगर द्वारा उनकी पत्नी ऊषा सिंह व उनके भाई हंसनाथ सिंह की पत्नी प्रेमलता के नाम से मौजा भीटी तहसील-सदर में क्रय की गई आराजी संख्या 990 रकबा 70 वर्गमीटर व उस पर निर्मित भवन जिला कुल अनुमानित मूल्य रू 1.80 करोड़ है.

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तृतीय प्रकरण महमूद अहमद निवासी-हकीकतपुरा, थाना-दक्षिण टोला, मऊ के वाहन संख्या यूपी 32 ईवाई 4868 मोटर साईकिल पल्सर-150, वाहन संख्या यू पी- 32 डीएस 2880 टाटा सफारी, वाहन संख्या यूपी- 32 केजे-6022 गैरण्ड आई-10, वाहन संख्या यूपी- 32 जेएस 6022 आई-200 को जिनका कुल अनुमानित मूल्य 33.11 लाख है.

इस प्रकार अमित सिंह बंसल जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा कुल अनुमानित मूल्य  2.79 करोड़  की सम्पत्ति को उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया.

संरक्षण देने और पाने वाले पर कार्रवाई
जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं उनके सहयागियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. जनपद में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने वाले व्यक्ति अथवा उनसे संरक्षण पाने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों के अवैध निर्माण के खिलाफ चले प्रशासनिक कार्यवाही के तहत कोर्ट के आदेश पर भीटी चौराहा स्थित शॉपिंग मॉल को प्रशासन और नगर पालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था. माल की कीमत ₹ 10 करोड़ आंकी गई थी.

Khursheed Khan Raju

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