सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2021 के फिर से आयोजन को लेकर आज यानी 28 अक्टूबर 2021 को सुनवाई हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम के रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी है. इस मामले में 27 अक्टूबर 2021 को सुनवाई होनी थी, जिसे 28 अक्टूबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया था. दरअसल, यह मामला दो छात्रों का है, जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई.
जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश माहेश्वरी और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज आदेश दिया, ”हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं. एनटीए नीट यूजी रिजल्ट की घोषणा कर सकता है” वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक हुई सुनवाई में एनटीए ने कोर्ट में कहा था कि नीट यूजी का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है. कोर्ट के फैसले के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज सुनवाई के बाद रिजल्ट घोषित करने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है. नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 12 सितंबर 2021 को हुई थी. इस परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था.
यह है पूरा मामला
दरअसल बांबे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अलग-अलग सीरियल्स वाले प्रश्न पत्र और आंसरशीट सौंपी गईं. बांबे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं को रेस्पॉन्डेंट की गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए. उनके लिए परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए और उन्हें परीक्षा की तारीख और केंद्र के बारे में 48 घंटे के भीतर सूचना दी जानी चाहिए.