आरबीआई (RBI) ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर 8 सहकारी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि ये बैंक नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इन पर एक लाख रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक गुजरात के सूरत स्थित द एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेंट्रल बैंक ने पाया कि इस सहकारी बैंक ने आस-पास के लोगों और कंपनियों को ऋण देने से संबंधित नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। इसके अलावा केवाईसी से जुड़े नियमों के पालन में भी गड़बड़ी पाई गई। इसी तरह केवाईसी नियमों के तहत मुंबई स्थित मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सूरत के एक और बैंक पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड के संबंध में, सेंट्रल बैंक ने पाया कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसी तरह सेंट्रल बैंक ने जम्मू के जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जोधपुर के जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
महाराष्ट्र के पालघर में वसई जनता सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये, राजकोट के राजकोट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये और भद्राद्री सहकारी शहरी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ऋण देने से संबंधित नियमों सहित कुछ अन्य प्रावधानों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।