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OTT Platform पर जारी हुए नए नियम, 24 घंटे के अंदर हटानी होगी आपत्तिजनक पोस्ट

सरकार के मुताबिक़ पिछले कुछ समय से Social Media पर हिंसा को बढ़ावा देने, अश्लील सामग्री शेयर करने, दूसरे देश के पोस्ट का इस्तेमाल करने जैसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है और तीन महीने में इसे लेकर एक क़ानून बनाया जाएगा।


जाने क्या है ये Guideline –

Guideline के बारे में बताते हुए संचार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “Social Media को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक Intermediary और दूसरा Significant Social Media Intermediary. हम जल्दी इसके लिए यूज़र संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।”

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“Users की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, ख़ासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस Content को हटाना होगा।”

इसके अलावा Social Media कंपनियों को एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफ़िसर का नाम भी सार्वजनिक करना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

उन्होंने कहा कि Significant Social Media के क़ानून को तीन महीने में लागू किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि Significant Social Media को चीफ़ कंप्लाएंस ऑफिसर, नोडल कंटेन्ट पर्सन और एक रेज़ीडेट ग्रीवांस ऑफ़िसर नियुक्त करना होगा और ये सब भारत में ही होंगे। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे से जुड़ी रिपोर्ट भी उन्हें हर महीने जारी करनी होगी।

 

 

 

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